Latest Bank News
Latest Bank News : अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता है कि एटीएम से पैसा नहीं निकलता और खाते से पैसा निकलता है। कभी नेटवर्क तो कभी खराब और यूजर से ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है। अक्सर ट्रांजैक्शन फेल होने पर अकाउंट से डेबिट हो जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. अगर आपका ट्रांजैक्शन फेल होने के बाद भी आपके खाते से पैसे कट रहे हैं तो आप जिस बैंक के ग्राहक हैं, उसे इसकी जानकारी दें। आप बैंक के कस्टमर केयर पर कॉल करके इसकी शिकायत कर सकते हैं।
कई बार एटीएम में भी पैसे फंस जाते हैं. अगर आपका पैसा एटीएम में फंस जाता है तो बैंक 12 से 15 दिन के अंदर पैसा लौटा देता है.
Latest Bank News for ATM
अगर बैंक आपके खाते से कटी रकम तय समय के भीतर वापस नहीं करता है तो मुआवजे का प्रावधान है। आरबीआई के नियमों के मुताबिक, बैंक को 5 दिन के भीतर शिकायत का समाधान करना होता है। यदि बैंक इस अवधि में संतुष्ट नहीं होता है तो उसके बाद 100 रुपये प्रतिदिन की दर से मुआवजा देना होता है। अगर आप फिर भी संतुष्ट नहीं हैं तो आप https://cms.rbi.org.in पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
आरबीआई के नियम सभी अधिकृत भुगतान प्रणालियों जैसे कार्ड से कार्ड फंड ट्रांसफर, पीओएस लेनदेन, आईएमपीएस लेनदेन, यूपीआई लेनदेन, कार्डलेस ई-कॉमर्स और मोबाइल ऐप लेनदेन पर भी लागू होते हैं। मुआवज़े की रकम तय है, लेकिन कई मामलों में बैंक से भुगतान की अवधि भी कम होती है. कार्ड से कार्ड ट्रांसफर हो या आईएमपीएस, पुरुषों की शिकायत के मामले में अगले दिन निपटान तक होता है।
ध्यान रहे कि जब भी एटीएम से ट्रांजैक्शन पूरा न हो तो उस स्थिति में निकासी का नोटिफिकेशन तुरंत चेक कर लेना चाहिए। इसके साथ ही बैंक खाते के बैलेंस की जानकारी भी तुरंत प्राप्त कर लेनी चाहिए ताकि इस खाते से पैसे न कटे. अगर पैसा कट गया है तो आप पांच दिन तक इंतजार कर सकते हैं, अगर कटी हुई रकम फिर भी नहीं आ रही है तो ऐसी स्थिति में आप बैंक से संपर्क कर ट्रांजैक्शन फेल होने की शिकायत कर सकते हैं।
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